Driving Licence : शनिवार यानी 1 जून से केंद्र सरकार की ओर से कई नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस(DL) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में बदलावों की घोषणा की थी, ताकि प्रोसेस को आसान बनाया जा सके और बेहतर प्रशिक्षित ड्राइवरों को बढ़ावा देते हुए लालफीताशाही को कम किया जा सके।
लंबी लाइनों से राहत
लागू होने वाले सबसे बड़े बदलावों में से एक यह है कि ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए किसी को निकटतम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में कतार में लगने की आवश्यकता नहीं है, जो संबंधित राज्य सरकारों के अधीन संचालित होते हैं।
ड्राइविंग टेस्ट में बदलाव
नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के तहत लोगों को आरटीओ के बजाय निजी प्रशिक्षण केंद्रों में ड्राइविंग टेस्ट देने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए इन प्रशिक्षण केंद्रों को टेस्ट आयोजित करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
ड्राइविंग टेस्ट पूरा करने के बाद ये केंद्र सफल आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इन प्रमाण पत्रों का उपयोग सरकारी आरटीओ के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।
फीस में भी संशोधन
केंद्र ने 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया से संबंधित शुल्क में भी संशोधन किया है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने या दोनों को नवीनीकृत करने के लिए 200 रुपये का भुगतान करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शुल्क 1,000 रुपये प्रति आवेदन होगा। सुविधा के लिए इन लाइसेंसों को प्राप्त करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल होगी।
जुर्माने की रकम बढ़ी
केंद्र ने वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वालों के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने में संशोधन को भी मंजूरी दी है। 1 जून से इस यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों को 2,000 का जुर्माना देना होगा। आपकी गाड़ी पर कितने रुपये का चालान? इन तरीकों से ऑनलाइन करें चेक
अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो जुर्माना और भी अधिक हो जाएगा। नए नियमों के तहत 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और साथ ही माता-पिता और वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र भी रद्द किया जा सकता है।