Constitution Day: देश में हर साल आज के दिन यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस लिए 26 नवंबर 1949 का दिन आजाद भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन की याद में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद खास और गौरवान्वित महसूस करने वाला है।

यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं। इसमें दिए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। 

ऐसे हुई संविधान दिवस मनाने की शुरुआत

26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। ऐसे में 26 नवंबर का दिन भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इसलिए इन दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरआत 2015 में हुई। यह वर्ष संविधान के निर्माता और जनक डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष था। 26 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। तभी से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य संविधान की विशेषता को और इसके बारे में जानकारी देना है।

26 जनवरी और 26 नवंबर में अंतर

26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इस दिन संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया। 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस व कानून दिवस होता है और 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रुप में मनाया जाता है। 

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